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भविष्य निधि और पेंशन की समयरेखा

GPF, EPF, NPS और पेंशन योजनाएं (1960 - 2025)

सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं का विकास, जिसमें GPF, EPF, EPS, NPS और पेंशन नियमों में परिवर्तन शामिल हैं।

1960

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960

📅 अधिसूचित: 1960 | लागू: केंद्र और राज्य सरकार

योजना का प्रकार: परिभाषित अंशदान
सदस्यता: वेतन का 6% से 100% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)
नियोक्ता अंशदान: कोई नहीं
ब्याज दर: वित्त मंत्रालय (डीईए) द्वारा त्रैमासिक रूप से अधिसूचित
वर्तमान दर (वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही): 7.1% प्रति वर्ष

🔗 GPF नियम 1960 (पीDAफ) 🔗 वर्तमान ब्याज दर अधिसूचना
1952

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

📅 अधिनियम: 1952 | लागू: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र

योजना का प्रकार: परिभाषित अंशदान
कर्मचारी अंशदान: पीएफ वेतन का 12% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)
नियोक्ता अंशदान: पीएफ वेतन का 12%
नियोक्ता का हिस्सा: 8.33% EPS (₹15,000 वेतन तक सीमित) + शेष EPF में
नोट: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी इस योजना का पालन करते हैं (GPF नहीं)

🔗 EPFओ अंशदान दरें (पीDAफ)
1995

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995

📅 प्रभावी तिथि: 16 नवंबर, 1995

योजना का प्रकार: परिभाषित लाभ पेंशन
निधि: नियोक्ता के 12% अंशदान का 8.33%
पेंशन योग्य वेतन: अधिकतम ₹15,000/माह
अधिकतम EPS अंशदान: ₹1,250/माह (₹15,000 का 8.33%)
निहित होने की अवधि: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा

2004

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का परिचय

📅 प्रभावी तिथि: 1 जनवरी, 2004 | नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य

लागू: 01.01.2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
योजना का प्रकार: परिभाषित अंशदान (बाजार-आधारित)।
कर्मचारी अंशदान: मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10%।
नियोक्ता अंशदान: मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% (2019 में बढ़ाकर 14% कर दिया गया)।
मुख्य परिवर्तन: गारंटीकृत पेंशन को बाजार-आधारित रिटर्न से प्रतिस्थापित किया गया।

⚠️ नोट: 01.01.2004 से पहले भर्ती होने वाले कर्मचारी परिभाषित लाभों के साथ पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत बने रहेंगे।

1968

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना

📅 शुरू हुआ: 1968 | सभी नागरिकों के लिए खुला

वार्षिक सीमा: ₹1,50,000
ब्याज दर (वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही): 7.1% प्रति वर्ष
परिपक्वता अवधि: 15 वर्ष
कर लाभ: धारा 80C के अंतर्गत EEE (छूट-छूट-छूट)

🔗 Small Savings Interest Rates (includes PPF) - DEA
2019

NPS Employer Contribution Increased

📅 Effective: 2019

Change: Central Govt employer contribution increased from 10% to 14%
Employee Contribution: Remains 10%
Total Contribution: 24% of (Basic + DA)

2025

Current Retirement Schemes Summary (2025)

📅 As of December 2025

Scheme Applicable To Employee Employer
GPF Central/State Govt 6-100% 0%
EPF+EPS PSU Employees 12% 12%*
NPS Central Govt (post-2004) 10% 14%

*EPF+EPS: 12% employer contribution split as 8.33% to EPS (capped at ₹15,000 wage) + balance to EPF

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